सिर्फ तबादलों के लिए बदली व्यवस्था…:सीएमओ से जारी A+ नोटशीट पर 3 दिन में निकालना होगा आदेश

मुख्यमंत्री ऑफिस की तबादले वाली A+ की नोटशीट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी तबादले की A+ की नोटशीट सीएम ऑफिस से विभाग में जाती है तो उस पर अपर मुख्य सचिव (एसीएस) या प्रमुख सचिव (पीएस) को तीन दिन में ट्रांसफर आदेश निकालना होगा। इस दौरान तबादला नीति के तमाम प्रावधान शिथिल रहेंगे। ट्रांसफर करने के बाद अनुमोदन बाद में लिया जा सकेगा। नए बदलाव में यह भी साफ कर दिया गया है कि यदि किसी एसीएस या पीएस ने तबादला आदेश नहीं निकाला तो उसे तीन दिन के भीतर ही वाजिब कारण बताना होगा। वैकल्पिक प्रस्ताव देना होगा। टीप भी सीधे सीएम ऑफिस भेजनी होगी। यह व्यवस्था मंत्रियों और विधायकों के साथ तमाम ट्रांसफर केसों में हो रही देरी को देखते हुए बनाई गई है। मंत्रियों और विधायकों की ओर से सीएम को बताया गया है कि A+ की नोटशीट बनने के बाद भी विभाग के अधिकारी तबादले नहीं कर रहे। नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट है कि A+ नोटशीट की समय सीमा में पालन करवाने की जवाबदारी भी एसीएस और पीएस की होगी। ट्रांसफर के अलावा जितने भी अन्य कामों की A+ नोटशीट है, उसके लिए पूर्व की प्रक्रिया यथावत रहेगी। विधानसभा के प्रश्नों के जवाब में नहीं लिख पाएंगे- ‘जानकारी संकलित की जा रही है’ बजट की तैयारी के निर्देश : वित्त विभाग सभी विभागों से चालू वर्ष के विकास कार्यों (जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल) की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी जुटाएगा। एसीएस, पीएस और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि बैठकें सुबह 10 बजे से ही शुरू करें। फाइव डे वर्किंग के लिए बढ़ाए गए कामकाजी घंटों का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 5:50 बजे तक समय निर्धारित है, जिसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

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