बिजली निगम 35 माह से ज्यादा पुरानी वसूली पर रोक:स्थाई लोक अदालत का आदेश; RO फैक्ट्री पर बकाया थे 2.36 लाख

दौसा की स्थाई लोक अदालत ने बिजली निगम को 35 माह से ज्यादा पुरानी वसूली को रोकने का आदेश दिया है। सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि साल 2024 के लंबित प्रकरण उनवानी मैसर्स शारदा इण्डस्ट्रीज व अन्य बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम में एईएन बांदीकुई ग्रामीण द्वारा मैसर्स मैसर्स शारदा इण्डस्ट्रीज आरओ बोटलिंग के खिलाफ बकाया बिल, जिसमें ट्रांसफार्मर लोस, पॉवर फैक्टर सरचार्ज, ट्रांसफार्मर किराया व सीटीपीटी रेंट के रूप में 2 लाख 36193 रुपए को वसूल योग्य नहीं मानते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। मामले में स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष आरसी गुप्ता तथा सदस्य अशोक शर्मा व सुरेश गोयल द्वारा बिजली निगम को 35 माह से ज्यादा पुरानी वसूली को रोकने आदेश दिया है। साथ में यह भी आदेश दिया कि पिछले 2 साल तक की अवधि के बिलों की राशि को ही बिजली निगम प्रार्थी से वसूल कर सकती है इससे अधिक पुराने बिलों की राशि को नहीं। सचिव ने अपील की गई है कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनसमस्याओं का त्वरित समाधान के लिए फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिजली, पानी, नगर निकाय, स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं समेत अन्य समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर उसके प्रकरण में निःशुल्क पैरवी के लिए लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी।

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