भास्कर संवाददाता | बड़वानी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को किया गया था। इस सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या सुधार के लिए लोग 22 जनवरी तक अपने दावे-आपत्ति संबंधित मतदान केंद्र या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का निराकरण किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई, सत्यापन), गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावा-आपत्तियों का निपटान 14 फरवरी तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नोटिस मिलने पर जन्मतिथि और जन्मस्थान की पुष्टि के लिए दस्तावेज देना अनिवार्य है। इसमें 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे स्वयं का जन्म प्रमाण, 1987 से 2004 के बीच जन्मे स्वयं और माता-पिता के जन्म प्रमाण, 2004 के बाद जन्मे स्वयं और माता-पिता के जन्म प्रमाण, यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो पासपोर्ट व वीजा की प्रति, विदेश में जन्मे लोगों को भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण देना होगा।


