बीमा राशि नहीं देने पर कॉमन सर्विस सेंटर पर जुर्माना:उपभोक्ता फोरम ने मुआवजा राशि 6% ब्याज और 10 हजार क्षतिपूर्ति के देने का आदेश दिया

सागर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने फसल नुकसानी की बीमा राशि के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया है। कॉमन सर्विस सेंटर के प्रोप्राइटर और संचालक पर जुर्माना लगाया है। साथ ही बीमा की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दो माह में परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा वर्मा ने की। परिवादी के अधिवक्ता पवन नन्होरिया ने बताया कि फरियादी प्रदीप गुरु निवासी जवाहर वार्ड देवरी ने एचडीएफसी इग्रो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रबंधक, एचडीएफसी इरगो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वीएनवी प्लाजा, सेकंड फ्लोर, प्लाट नंबर-6 सर्विस रोड महाराणा प्रताप नगर भोपाल, कॉमन सर्विस सेंटर प्रोप्राइटर शुभम राजपूत पिता मेहरवान सिंह राजपूत अर्जुन कॉलोनी, धोर (देवरी) ग्राम पंचायत-धोर पोस्ट-देवरी सागर, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रोप्राइटर व संचालक रज्जू कुर्मी ग्राम सुना देवरी सागर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश की थी। परिवार पर फोरम ने सुनवाई शुरू की गई। परिवाद में बताया गया कि आवेदक ने त्रिवेणी बाई मिश्रा बेवा द्वारका प्रसाद मिश्रा निवासी सागर वालों की 20 एकड़ कृषि भूमि ग्राम रामखेड़ी में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 12, 13, 48, 49 कुल रकबा 7.99 हेक्टेयर ठेके पर लिए हुए है। आवेदक की कृषि बीमा की किस्त 12 अगस्त 2017 को प्रीमियम राशि 4120.40 रुपए काटकर अनावेदक को रसीद भेजी गई थी। आवेदक ने वर्ष 2017 में सोयाबीन की फसल बोई थी। आवेदक की 20 एकड़ में लगी सोयाबीन की फसल पीला मोजिक वायरस के कारण खराब हो गई थी। जिसकी शिकायत अनावेदक के टोल फ्री नंबर पर की गई। आवेदक को बीमा क्लेम प्राप्त नहीं हुआ। जबकि अन्य किसानों को प्राप्त हुआ है। आवेदक ने 13 दिसंबर 2018 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया। जिसका जवाब नहीं दिया गया। दो माह में करना होगा राशि का भुगतान
आवेदक ने अनावेदकगण से क्षतिदावा राशि 4.50 लाख रुपए, मानसिक व शारीरिक क्षति और परिवार व्यय की राशि दिलाने परिवाद पेश किया गया है। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने फसल नुकसान होने पर फसल बीमा क्षति 1,77,383 रुपए परिवाद प्रस्तुति दिनांक 1 फरवरी 2019 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत 10 हजार रुपए सेवा में कमी की क्षति राशि और 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया। ये भुगतान विपक्षी क्रमांक-3 कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक रज्जू कुर्मी को करना होगा।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *