पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ED के बाद ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के डर से सौम्या ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। दरअसल, शराब घोटाले के केस में एड ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए एड की स्पेशल बेंच में आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके चलते अब सौम्या चौरसिया को इस केस में ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। यही वजह है कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है। कहा- झूठे केस में फंसा रही है सरकार सौम्या के वकील ने हर्षवर्धन परगनिहा ने कहा कि, एड की टीम ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत इस केस की जांच की है। जिसके बाद सुनियोजित साजिश के तहत फंसाने के लिए मामले को ईओडब्ल्यू को सौंपा है। ढाई साल पुराने इस केस में सौम्या चौरसिया का कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर परेशान करना चाहती है ।


