जालंधर| अदालत ने गांजा तस्करी में मिस्टर अली वासी खुरला किंगरा को 9 महीने 21 दिन की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना डिवीजन नंबर-7 की पुलिस ने 29 नवंबर 2020 को एक किलो 700 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।


