भास्कर न्यूज | बैकुंठपुर एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को कठोर सजा दी है। न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह, राजकुमार देवांगन और गुलशन साहू को 70 किलो अवैध गांजे की तस्करी का दोषी पाते हुए 15-15 साल के सश्रम कारावास और कुल 6 लाख रुपए (2-2 लाख प्रति आरोपी) के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला 1 जुलाई 2021 का है। खड़गवां पुलिस को सूचना मिली थी कि बोलेरो सीजी 10 एन 7651 में नशीले पदार्थों की खेप ले जाई जा रही है। पोड़ीडीह चौक पर घेराबंदी कर जब वाहन की तलाशी ली गई, तो सीट के नीचे छिपाकर रखे गए 14 पैकेटों में 70 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। यह मात्रा व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कानूनन गंभीर अपराध है। सुनवाई के दौरान एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। बचाव पक्ष ने सजा कम करने की अपील की, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशे का अवैध कारोबार केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा आवश्यक है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को तत्काल जिला जेल बैकुंठपुर भेज दिया गया है।


