जालंधर | स्थानीय कोर्ट ने वीरवार को दिल्ली की आप विधायक आतिशी की वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने के आदेश दिए। यह आदेश अभियोजन पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका पर दिया गया। एडीसीपी विनीत अहलावत व जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रविंदर कुमार ने कोर्ट को बताया कि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से छेडछाड़ कर तैयार की गई थी। बता दें कि दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने विवादित वीडियो शेयर करके आरोप लगाया था कि आतिशी ने दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सिख गुरुओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो की पंजाब पुलिस ने मोहाली स्थित फॉरेंसिक लैब से जांच करवाई तो वीडियो से छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। इसके बाद जालंधर के थाना साइबर में मामला दर्ज किया गया था।


