राज्य विधानसभा में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल एवं उप मार्शल के पद पर पुलिस, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बल के अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। संबंधित पदों पर नियुक्ति चाहने वाले अधिकारियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों में से नियुक्ति पर निर्णय तीन सदस्यीय कमेटी करेगी।गौरतलब है कि गत 30 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 में संशोधन की कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना संशोधित नियमों के अनुसार मार्शल, अतिरिक्त मार्शल एवं उप मार्शल के पदों को अब राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त सैन्य एवं अर्द्धसैन्य बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, ट्रांसफर अथवा विशेष चयन के माध्यम से भी भरा जा सकेगा। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत मार्शल के एल-19, अतिरिक्त मार्शल के एल-16 एवं उप मार्शल एल-14 पे लेवल के पुलिस अधिकारियों अथवा सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य बल सेवा के एक पे लेवल कम या समकक्ष पे लेवल पर भरे जाएंगे। इसमें अधिकारियों की उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। वहीं, सहायक मार्शल के पद के लिए राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा से उप निरीक्षक पद पर न्यूनतम 3 वर्ष और राजस्थान विधानसभा सचिवालय में कम से कम एक वर्ष तक लगातार कार्य करने का अनुभव अनिवार्य किया गया है। विशेष चयन के मामले में चयन समिति करेगी फैसला…
विशेष चयन के मामले में इच्छुक पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पद चयन समिति की ओर से भरा जाएगा। समिति में विधानसभा के प्रमुख सचिव, विशिष्ट सचिव और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नामित अधिकारी होंगे। पात्र अधिकारियों में पांच साल की सेवा अनिवार्य होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नात्तक डिग्री।


