कांग्रेस ने SIR में गड़बड़ियों को लेकर कलेक्टर दिया ज्ञापन:शहर में गलत तरीके से नाम काटने का लगाया आरोप, सरदारपुरा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा होने की शिकायत की

जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जिला कलेक्टर SIR की प्रक्रिया में गड़बडिय़ों का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जोधपुर शहर की तीन विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ (ERO) कार्यालय में नियमों के विरुद्ध बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा कराए जा रहे हैं। इनके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मतदाता सूची से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर में मुस्लिम बाहुल्य 7 और 8 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटने के लिए बड़ी संख्या भाजपा BLA 2 के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 7 जमा करने की जानकारी मिली है। प्रक्रिया का किया जा रहा उल्लंघन कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा ने कहा कि कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BLO से जानकारी ली कि आपके पास कुछ नाम काटने के फॉर्म आए हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ फॉर्म आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि फॉर्म किसने दिया तो उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर ने दिया और सुपरवाइजर को पूछने पर बताया गया कि उनके पास ऑफिस से फॉर्म आए हैं। इस तरह बड़ी संख्या में जहां-जहां नाम कटवाने वहां फॉर्म नंबर सेवन भर कर दिया जा रहे हैं और जुड़वाने के लिए भी फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे गणपत सिंह चौहान ने बताया कि उनके वार्ड में करीब डेढ़ सौ लोगों के नाम काटने के गलत नाम से फॉर्म 7 जमा करवाए जा रहे हैं। उनके पड़ोसी का नाम काटने के लिए फॉर्म 7 गणपत सिंह के नाम से जमा करवा दिया। जब वह उनके पास आए तो उन्होंने इस बात की जानकारी लगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में कोई भी गणपत सिंह के नाम से फार्म जमा कर रहा है तो सबसे पहले मुझे ही ढूंढा जाएगा। कांग्रेस ने फॉर्म-6, 7 एवं 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। 12 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है तथा दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराने की अवधि दिनांक 12 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। नियमानुसार इलेक्ट्रोल मेन्यूअल 2023 के पैरा संख्या 11.3.2 (2) के अनुसार ब्लक आवेदन प्राप्त नहीं किये जा सकते है। व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फ़ॉर्म (दावा अथवा आपत्ति हेतु) प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए-2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फ़ॉर्म ही सम्बंधित बूथ के BLO के पास जमा करा सकते हैं। फार्म में मतदाता की सम्पूर्ण जानकारी उसका मोबाइल नंबर साक्ष्य अंडरटेकिंग संलग्न होना आवश्यक है। कांग्रेस ने ज्ञापन में रखी ये मांग

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