राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर जिले में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने पाकिस्तानी लोकल सिम के यूज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे 3 किलोमीटर के इलाके में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों का आवागमन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश 15 जनवरी से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे। पाकिस्तानी टावरों की रेंज ने बढ़ाई चिंता जिले से सटी पाकिस्तानी सरहद के पास लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में 3-4 किलोमीटर तक पहुंच रहा है। इससे पाकिस्तानी लोकल सिम से आसानी से संपर्क होने की आशंका है, जो जासूसी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसी वजह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। जिले में पाकिस्तानी सिम यूज नहीं होगी श्रीगंगानगर जिले के किसी भी इलाके में जहां पाकिस्तानी नेटवर्क का सिग्नल आता है, वहां कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का यूज नहीं कर सकेगा। न ही किसी को इसका इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बॉर्डर इलाके में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां सीमा से सटे उपखंडों श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घडसाना में 3 किलोमीटर पट्टी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तेज रोशनी (टॉर्च, हेडलाइट) और तेज आवाज वाले उपकरणों (पटाखे, बैंड, डीजे) का यूज बैन रहेगा। हालांकि, अगर किसी किसान को अपनी खेती-बाड़ी या सिंचाई के लिए जाना जरूरी हो तो उसे बीएसएफ बॉर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना के अधिकारी से अनुमति लेकर ही जाना होगा। ये पाबंदियां राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी।


