झालावाड़ के विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या-1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि यह मामला मनोहरथाना थाना क्षेत्र का है। परिवादी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी शौच के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान आरोपी ने पीछे से आकर उसकी बेटी को जबरन पकड़ लिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध छेड़छाड़ की। नाबालिग के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में 13 गवाह और 13 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


