स्लीपर बसों में फायर सेफ्टी को लेकर चल रही प्रदेशव्यापी चेकिंग के तहत भोपाल आरटीओ की टीम ने 16 और 17 जनवरी की दरम्यानी रात यात्री बसों की जांच की। यह कार्रवाई रात 8 बजे से देर रात 1.30 बजे तक चली। चेकिंग के दौरान परमिट शर्तों के उल्लंघन पर दो यात्री बसों को जब्त किया गया। वहीं, दो बसों में इमरजेंसी एग्जिट बंद पाए जाने पर उनकी फिटनेस निरस्त कर दी गई। इसके अलावा सात यात्री वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन के मामले में कुल 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरटीओ के अनुसार आगे भी सभी स्लीपर यात्री बसों की चेकिंग जारी रहेगी। इनकी फिटनेस निरस्त
{एमपी 69 पी 0982
{पीवाई 05 ए 9667
परमिट शर्तों का उल्लंघन
{एमपी 69 पी 0185
{एमपी 41 पी 1840
इन बसों पर लगा जुर्माना
{एमपी 41 पी 1465
{बीआर 06 जीजी 0717
{एआर 11 ई 9191
{एआर 20 ई 4710
{एमपी 36 पी 4433
{एमपी 44 जेडई 3884
{डब्ल्यूबी 57 जे 9622 कार्रवाई फायर सेफ्टी ऑडिट के तहत की गई। बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्यूशर और स्लीपर सीटों पर लगे स्लाइडर की जांच की गई है। जिन बसों में खामियां पाई गईं, वहां मौके पर ही सुधार की कार्रवाई करवाई गई। -जितेंद्र शर्मा, भोपाल आरटीओ


