भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य भर के पेट्रोल पंप मालिकों और तेल कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए आदेश जारी किया। विभाग द्वारा जारी मेमो नंबर 20/24 (दिनांक 16 जनवरी 2026) के अनुसार, अब पेट्रोल पंपों पर लगे सीएनजी स्टेशनों के लिए अलग से बिजली कनेक्शन लेना संभव होगा। यह निर्णय फील्ड कार्यालयों द्वारा मांगी गई रिपोर्ट और पेट्रोल पंप डीलरों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है। अक्सर पेट्रोल पंप परिसरों में पहले से ही एक नॉन-रेसिडेंशियल सप्लाई कनेक्शन मौजूद होता है। पुराने नियमों या तकनीकी कारणों के कारण, उसी परिसर में स्थित सीएनजी स्टेशन के लिए दूसरा कनेक्शन लेने में कठिनाई आती थी। अब पीएसपीसीएल ने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही रिटेल पेट्रोल पंप आउटलेट के अंदर स्थित सीएनजी स्टेशन को अलग स्टेशन माना सकता है। नया कनेक्शन किसी फर्म, कंपनी या व्यक्तिगत उद्योगपति के नाम पर जारी किया जा सकेगा, भले ही उस पेट्रोल पंप पर पहले से एक बिजली कनेक्शन चल रहा हो। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तें और पात्रता पीएसपीसीएल ने इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन करना फील्ड इंजीनियरों के लिए आवश्यक होगा। जैसे फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन सीएनजी स्टेशन को एक अलग यूनिट के रूप में स्थापित होना जरूरी है। पंप पर बिजली की फिटिंग पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। यह जगह या तो संबंधित कंपनी की अपनी होनी चाहिए या फिर कानूनी रूप से लीज या किराए पर ली गई होनी चाहिए। आवेदन करने वाली कंपनी का संबंधित कानूनों के तहत एक अलग कंपनी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक के पास अपना अलग जीएसटी नंबर या अन्य वैध दस्तावेज होने चाहिए। यह निर्देश सप्लाई कोड-2024 के रेगुलेशन नंबर 19(2) के तहत जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी इंजीनियर-इन-चीफ और मुख्य अभियंताओं को आदेश दिए हैं कि इन नियमों का तत्काल और सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।


