आगर में 196 किलो डोडाचूरा तस्करी:दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा; कोर्ट ने 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगाया

आगर मालवा जिले में 196 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 15-15 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। यह है पूरा मामला मामला 30 मार्च 2023 का है। कोतवाली आगर पुलिस ने आगर-बड़ौद रोड के मालीखेड़ा पुलिया पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें 15 बोरियों में कुल 196.72 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। जांच में पता चला कि डोडाचूरा की तस्करी के लिए एक स्विफ्ट डिजायर कार का उपयोग किया था। पुलिस ने इस कार को भी जब्त कर लिया। इन्हें मिली सजा अदालत ने ईश्वर सिंह सौंधिया निवासी कांगनीखेड़ा (आगर) और संदीप बिजावत निवासी ग्राम मेलानिया, जिला उज्जैन को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) मधुसूदन जंघेल ने सशक्त जांच, विधिसम्मत जब्ती और प्रभावी अभियोजन को फैसले का आधार बताया। एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा- जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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