भास्कर संवाददाता | बड़वानी तेज बाइक चलाने से एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी। जिस पर बाइक चालक आरोपी को 6 माह की सजा व 6 हजार रुपए का जुर्माना न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी ने लगाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंजड़ श्यामू रावत ने की। अभियोजन मीडिया प्रभारी राजमल सिंह अनारे ने बताया 10 फरवरी 2022 को राजेंद्र और ईश्वर बोरलाय से आरोपी रोहित की बाइक पर बैठकर धनोरा जा रहे थे। उन्होंने आरोपी रोहित से कहा बाइक धीरे चला लेकिन रोहित ने उनकी बात नहीं मानी। उसने तेज गति से बाइक चलाते हुए राजेंद्र और ईश्वर को गिरा दिया। जिससे उसका पैर फैक्चर हो गया। ईश्वर को भी पैर में चोट आई। पुलिस को सीएचसी अंजड़ से जांच मिली। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।


