अदालत ने साल 2021 में 17 वर्षीय छात्र की हत्या के मामले में अदालत ने तीनों लुटेरों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने हरविंदर सिंह उर्फ लाली, गुरमीत सिंह उर्फ रोमी और तेज राम उर्फ चिंटू को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को हत्या के लिए उम्रकैद और स्नैचिंग के लिए 10-10 साल की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 28 अप्रैल 2021 की सुबह ग्यासपुरा इलाके का था, जब 11वीं का छात्र अमनदीप सिंह अपने दोस्त सुनील सिंह के साथ सुबह की सैर को निकला था। लौटते वक्त तीनों आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोक कर अमनदीप का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। अमनदीप ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। इस साल हुईं वारदात पिस्तौल दिखाकर आढ़ती से लूट की कोशिश फील्डगंज इलाके में बुधवार तड़के सब्जी मंडी जा रहे एक आढ़ती से पिस्तौल के बल पर लूट की कोशिश की गई। घटना सुबह करीब 5 बजे रेलवे स्टेशन एलिवेटेड पुल के पास हुई, जहां बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने आढ़ती दमनप्रीत और पिता हरजीत सिंह को घेर लिया। हालांकि उसने एक्टिवा की रफ्तार बढ़ाई और मौके से निकलकर अपनी जान बचा ली। सब्जी मंडी पहुंचन कर दमनप्रीत सिंह ने परिजनों को सूचना दी। परिवार के सदस्यों के साथ थाना डिवीजन-4 की पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई।


