जानलेवा हमले के दोषी को 5 साल का कारावास:धौलपुर कोर्ट ने 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

धौलपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने लगभग छह साल पुराने जानलेवा मारपीट के एक मामले में दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह जानकारी डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने दी। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि यह मामला 26 दिसंबर 2019 का है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाने में गढ़ी करीलपुर निवासी सिरनाम उर्फ सिन्नाम पुत्र दिमान सिंह ठाकुर ने जानलेवा मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 26 दिसंबर की रात करीब 9 बजे सिरनाम अपने खेतों पर जानवरों से फसलों की रखवाली कर रहा था। तभी गायों का एक झुंड पड़ोसी कल्ली उर्फ कल्याण सिंह के खेतों की ओर चला गया। इस पर कल्ली उर्फ कल्याण सिंह ने सिरनाम पर लाठी से जानलेवा हमला किया, यह कहते हुए कि वह गायों को उसके खेतों की ओर क्यों भगा रहा है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मांगो ने कल्ली उर्फ कल्याण सिंह पुत्र हेत सिंह ठाकुर निवासी गढ़ी करील, थाना राजाखेड़ा को दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसे पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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