गढ़वा| भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 एक सितंबर 2024 से क्रियान्वित है। वहीं योजना की अवधि वर्ष 2024 से 2029 तक निर्धारित है। उक्त के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अंतर्गत योग आवेदनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि आवेदक के परिवार में पति-पत्नी व अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि गढ़वा नगर परिषद में निवास करने वाले, आवास विहीन संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी अपने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं है। वहीं परिवार योजना के पात्र होंगे। आवेदक का आय सालाना 3 लाख रुपए से कम हो। उन्होंने कहा है कि आवेदक का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। आवेदक का आधार पैन व वोटर कार्ड की छाया प्रति, आवेदक के पिता, पति, पत्नी का आधार की छाया प्रति, आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का आधार की छाया प्रति, जमीन का दस्तावेज, खतियान, डिड, वंशावली बटवारा नामा आदि जमीन का अद्यतन लगान रसीद, जमीन का रसीद नहीं होने की स्थिति में स्वामित्व प्रमाण पत्र सलंग्न करें। अंचल कार्यालय से निर्गत आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पूरे भारत में पक्का मकान नहीं है इस आशय का शपथ पत्र, आवेदक का बैंक पासबुक के छाया प्रति, आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, आवेदक के माता-पिता का आधार की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति पूरे परिवार का एक साथ फोटो जमा करना है। उन्होंने कहा कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं नगर परिषद के पीएमएवाई कोषांग में भी आवेदन जमा कर सकते हैं।


