अलवर पाेक्सा कोर्ट ने 66 साल की महिला से रेप करने वाले रिक्शा चालक को 10 साल की सजा व 30 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश कर दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशान्त यादव ने बताया कि न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या-4, अलवर की पीठासीन अधिकारी हिंमाकनी गौड ने प्रकरण के तथ्यों को जानने के बाद यह आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार 66 वर्षीया वृद्ध पीड़ित महिला 25 मार्च 2015 ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करके मध्यरात्रि के समय अलवर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यहां घर जाने के लिए रिक्शा कर लिया। अभियुक्त मुबीन पुत्र छोटे खां निवासी चांदोली, अलवर का रिक्शा किराए पर लिया। रास्ते में पुल के पास रिक्शा चालक मुबीन ने पीड़िता को बलात्कार करने की नीयत से ज़बरदस्ती घसीटकर ले गया और पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करते हुए जान से मारने की कोशिश की गई। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष 15 गवाहों को परिक्षित करवाया गया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


