राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही पहले सवाल पर हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के पीपलदा में अतिवृष्टि से प्रभावित फसल खराबे से जुड़े सवाल पर नोकझोंक हुई। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अनुपस्थिति में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के जवाब पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। गोविंद डोटासरा ने किरोड़ी की गैरमौजूदगी पर तंज कसा, जिस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताते हुए टोकाटाकी पर रोक लगाई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मंत्री के जवाब को अधूरा बताया। विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही के बाद राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सदन में रखा जाएगा। इस बिल में किसी को लालच देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। बिल के प्रावधानों के अनुसार खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा। मर्जी से धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी बिल के प्रावधानों के अनुसार खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा। लव जिहाद साबित हुआ तो शादी रद्द, सजा होगी इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। बिल में लव जिहाद को परिभाषित किया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है, वह लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है। फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है।


