कपूरथला में जमानत के लिए भरे फर्जी बांड:जांच में सामने आए फर्जी दस्तावेज, दंपती समेत 4 लोगों पर एफआईआर

कपूरथला में एक अपराधी की जमानत के लिए जाली जमानती बांड भरने के आरोप में उसकी पत्नी सहित चार लोगों के खिलाफ सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई एडिशनल सेशन जज गुरमीत टीवाना के निर्देश पर की गई है। डीएसपी सब डिवीजन शीतल सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, एडिशनल सेशन जज गुरमीत टीवाना ने बताया कि 21 जुलाई 2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 152 (धारा 379बी, 411 आईपीसी, थाना सुल्तानपुर लोधी) में आरोपी अजय उर्फ अक्षय निवासी गली नंबर 4, मोहल्ला मुरादपुर, रेलवे स्टेशन के पास, झुग्गी बस्ती तरनतारन की जमानत मंजूर की गई थी। जांच के बाद आरोपी अजय उर्फ अक्षय के जमानत बांड जाली पाए गए। आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर जमा कराए जाली दस्तावेज जांच में सामने आया कि इन जाली बांड में फर्जी जमानतदार मक्खन सिंह निवासी सुखिया नांगल और फर्जी नंबरदार गुरमीत सिंह निवासी सुखिया नांगल शामिल थे। गवाह के तौर पर रीना पत्नी अजय उर्फ अक्षय निवासी गली नंबर 4, मोहल्ला मुरादपुर का नाम भी दर्ज था। आरोपी अजय उर्फ अक्षय, जो इस समय जेल में है, ने अपनी अपनी पत्नी रीना के साथ मिलकर यह जाली जमानत बांड भरवाए थे। डीएसपी शीतल सिंह ने यह भी बताया कि नवंबर माह में भी इसी तरह के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। यह गिरोह जाली दस्तावेजों के आधार पर अपराधियों की जमानत करवाता था, जिसमें कपूरथला के कुछ अर्जी नवीस भी शामिल थे। पुलिस ने दर्ज किया केस एडिशनल सेशन जज के निर्देश पर, फर्जी जमानत बांड मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ अक्षय निवासी तरनतारन, फर्जी जमानतदार मक्खन सिंह निवासी सुखिया नांगल, फर्जी नंबरदार गुरमीत सिंह निवासी सुखिया नांगल और गवाह रीना पत्नी अजय उर्फ अक्षय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319 (2), 318(4), 336(2), 338, 340(2), 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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