सागर में जनसुनवाई में ऑन द स्पॉट एक्शन:कलेक्टर ने पटवारी को किया सस्पेंड, तहसीलदार को नोटिस; जमीन पर कब्जा नहीं दिलाने का था मामला

सागर जिले के शाहगढ़ में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर संदीप जीआर ने सख्त कार्रवाई की। शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अनदेखी करने पर उन्होंने शाहगढ़ के पटवारी मौन सिंह गौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, प्रभारी तहसीलदार ज्ञानचंद राय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई एक आवेदक को आदेश के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं दिलाने के मामले में की गई। शाहगढ़ निवासी आवेदक संदीप कुमार जैन ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि उनकी कृषि भूमि (खसरा नंबर 146/1/2) पर अवैध कब्जा है। उनके पक्ष में 12 जुलाई 2024 को सीमांकन और कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था। जिसकी पुष्टि 22 जुलाई 2025 को अपील के निर्णय में भी हुई थी। इसके बावजूद मैदानी अमले ने उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिलाया। पटवारी का मुख्यालय केसली अटैच पटवारी मौन सिंह गौड़ पर आरोप है कि उन्होंने आदेश के बावजूद आवेदक को भूमि का कब्जा दिलाने में रुचि नहीं ली। इस पर कलेक्टर ने उन्हें मप्र सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय केसली निर्धारित किया गया है। तहसीलदार को 3 फरवरी तक देना होगा जवाब इसी मामले में लापरवाही बरतने पर प्रभारी तहसीलदार शाहगढ़ ज्ञानचंद राय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उल्लेख है कि सिविल जेल की कार्रवाई प्रस्तावित करने के बजाय तहसीलदार ने प्रकरण में कोई वैधानिक कदम नहीं उठाया, जो पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता है। उन्हें 3 फरवरी तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि “आमजन की समस्याओं का निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेशों के पालन में देरी या लापरवाही करने वाले किसी भी शासकीय सेवक को बख्शा नहीं जाएगा।”

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