बूंदी में पुलिस ने रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाकर लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाले एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत की गई है। आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रामगंज बालाजी, बूंदी के पास हुई। कोटा से बूंदी की ओर आ रहे एक लोडिंग वाहन का ड्राइवर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक गलत दिशा में लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था। पुलिस टीम ने वाहन को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की। ड्राइवर ने अपना नाम प्रभुसिंह पुत्र देवीसिंह, निवासी गुढ़ा, थाना मसूदा, जिला ब्यावर बताया। उसके पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने मौके पर वाहन जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया
यह कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे एक माह के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और जन-जागरूकता बढ़ाना है।


