चूरू की एडीजे कोर्ट ने बुधवार को डोडा पोस्त तस्कर को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राजेश माटोलिया ने बताया कि दूधवाखारा पुलिस ने वर्ष 2020 में एनएच 52 पर एक ट्रक को रोका था। तलाशी के दौरान ट्रक से 35 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। डोडा पोस्त को ड्रमों और कार्टनों के बीच छिपाकर रखा गया था। यह ट्रक मध्य प्रदेश से गुजरात सामान लेकर जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश निवासी बृजभान और अंबाला निवासी अमन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे राजेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश निवासी बृजभान को दोषी करार दिया। उसे पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। एडवोकेट माटोलिया ने यह भी बताया कि इस प्रकरण में कुल 11 गवाहों और 43 दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया गया था।


