बाड़मेर जिला एवं सेशन कोर्ट ने मारपीट ओर रेप का प्रयास मामले में आरोपी को 7 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही 36 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता को 7 साल बाद न्याय मिला है। लोक अभियोजक दामोदर कुमार चौधरी ने बताया कि एक महिला ने महिला थाने बाड़मेर में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उसका पति मजदूरी के लिए सूरत गया हुआ था। 22 अगस्त 2018 की रात को आरोपी पीराराम जबरदस्ती घर के अंदर घुस और रेप का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला का गला दबाया और मारपीट की। चिल्लाने पर उसका देवर वहां पर पहुंचा। आरोपी युवक मौके से भाग गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिला एवं सेशन कोर्ट के न्यायधीश अजिताभ आचार्य ने बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद आरोपी पीराराम को विभिन्न धाराओं में आरोपी मानते हुए 7 साल का कठोर कारावास सुनाया। साथ ही 36 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


