लुधियाना की एक कोर्ट ने पुलिसकर्मी हरदीप सिंह की नहर में डूबने से हुई मौत को हत्या का मामला मानते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी कांस्टेबल प्रदीप सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है और उसे समन जारी किए हैं। यह मामला 12 अगस्त 2020 का है, जब पुलिसकर्मी हरदीप सिंह की लुधियाना की एक नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के पिता हरजिंदर सिंह ने शुरू से ही इसे हत्या का मामला बताया था। उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हैबोवाल थाने में तैनात कांस्टेबल प्रदीप सिंह और उसके साथियों पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। मामले के एडवोकेट देवन वर्मा के अनुसार, कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच के बाद इस घटना को एक सामान्य मौत नहीं माना है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की गहन जांच करे और आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए। यह फैसला मृतक के परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले तीन साल से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।


