उज्जैन में कर वसूली तेज:बढ़े क्षेत्रफल पर संपत्ति कर वसूलेगा निगम; बकायादारों पर तालाबंदी

उज्जैन नगर निगम अब शहर में बढ़े हुए क्षेत्रफल पर संपत्ति कर नहीं चुकाने वाले होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हॉल और मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी नाप में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल पाया जाएगा, वहां अनिवार्य रूप से संपत्ति कर वसूला जाएगा। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह और उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल ने संपत्ति कर विभाग को वसूली प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के बड़े होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मकानों और सिनेमा हॉल सहित अन्य संपत्तियों की दोबारा नाप की जाए। जो अतिरिक्त निर्माण या बढ़ा हुआ क्षेत्रफल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उसे दर्ज कर नए बिल जारी किए जाएं। अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि संपत्ति कर के बड़े बकायादारों से सीधे संपर्क कर बकाया राशि वसूली जाए। जिन संपत्ति स्वामियों द्वारा लगातार कर जमा नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ तालाबंदी और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में कई स्थानों पर घरेलू संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ऐसे मामलों में संबंधित उपभोक्ताओं से वाणिज्यिक दर से संपत्ति कर वसूला जाएगा। बैठक में ट्रेड लाइसेंस की भी समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों का फील्ड सर्वे कर अनिवार्य रूप से ट्रेड लाइसेंस बनाए जाएं। इसके लिए ट्रेड लाइसेंस का अमला मैदान में उतरकर दुकानों का सर्वे करेगा।

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