बीएनएस कानून के तहत दुर्दांत अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त

संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने जिले के कम से कम एक दुर्दांत अपराधी के विरुद्ध बीएनएस की धारा-107 के तहत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। यह निर्देश बुधवार को उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यशाला में दिया। कार्यशाला में सभी रेज के डीआईजी, सभी जिले के एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी सहित कई कनीय पुलिस अधिकारी शामिल हुए। आईजी ने कहा कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से संगठित अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने में मदद मिलेगी और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। आईजी ने कहा कि नक्सल कांड, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध जैसे संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति यानी अपराध के आगम को बीएनएस की धारा-107 के तहत जब्त व कुर्क को ले प्रक्रिया तैयार की गई है। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति कुर्क करने का बीएनएस देती है अधिकार बीएनएस की धारा 107 के तहत पुलिस आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्ति कुर्क कर सकती है। यह धारा जांच के दौरान ही अपराधी की खरीदी गई चल या अचल संपत्ति की पहचान करने और कोर्ट से अनुमति लेकर जब्त करने का अधिकार देती है। एसपी के अनुमोदन के बाद जांच अधिकारी कोर्ट के समक्ष कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय कारण बताओ नोटिस जारी करता है। वीडियो कांफ्रेंस करते आईजी

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