आ​रक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नोटरी से अभिप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य

पात्रता की शर्तें भी… प्रत्याशियों का संबंधित नगरपालिका क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। गुरुवार सुबह से सभी निकायों में नामांकन पत्र भरे जाने की शुरुआत हो गई। प्रत्याशियों के नामांकन के लिए कई अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं। कुछ दस्तावेज भी जरूरी किए गए हैं। शर्तों के अनुसार, महापौर और अध्यक्ष पद के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं, वार्ड पार्षद के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल जरूरी है। प्रत्याशियों का संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। नगरपालिका के सभी बकाया करों का भुगतान जरूरी है। नामांकन के समय मतदाता सूची में नाम और उस पृष्ठ की फोटोकॉपी के साथ स्व-अभिप्रमाणित प्रति लगानी होगी। महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक उस नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है। मतदाता सूची में समर्थक का क्रमांक सही होना चाहिए। अगर प्रत्याशी आरक्षित श्रेणी का है, तो नोटरी से अभिप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। महापौर और अध्यक्ष के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 5000 रुपये नामांकन फीस देनी होगी। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए एसटी, एससी, ओबीसी और महिला प्रत्याशी को 2500 रुपये नामांकन शुल्क लगेगा। वार्ड पार्षद के सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 1000 रुपये और एसटी, एससी, ओबीसी व महिला प्रत्याशी को 500 रुपये नामांकन शुल्क लगेगा। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार यदि अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ता है, फिर भी उसे आधा शुल्क ही देना होगा।

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