कुकर्म के आरोपी को 20 साल की सजा:11 साल के बच्चे को उठा ले गया, फार्म हाउस में ले जाकर किया था कुकर्म

झुंझुनूं पॉक्सो कोर्ट ने बालक से कुकर्म करने के मामले में फैसला सुनाई है। आरोपी बगड़ निवासी नरेन्द्र कुमार उर्फ चेयरमैन को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने साल 2021 में 11 साल के बालक के साथ कुकर्म किया था। घटना के दौरान पीड़ित अपने ननिहाल गया हुआ था। वहां मामा और भाई के साथ मंदिर में जागरण का प्रोग्राम देख रहा था। इस दौरान आरोपी पीड़ित बच्चे को रास्ता पूछने के बहाने बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले जाने लगा। बच्चे ने मना किया तो उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर एक फार्म हाउस पर ले गया। वहां पर पीड़ित को एक कमरे में ले जाकर जबरदस्ती कुकर्म किया। उसके बाद बच्चे को बस स्टैण्ड पर छोड़कर फरार हो गया था। पीड़ित वहां से अपने मामा के पास पहुंचा और घटनाक्रम के बारे में बताया। इसके बाद बच्चे के परिजन ने आरोपी के खिलाफ बगड़ थाने में रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नरेन्द्र कुमार दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भांबू ने 18 गवाह और 48 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

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