कोंडागांव में गांजा तस्करी के आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। मामला 15 अगस्त 2020 का है, जब केशकाल पुलिस ने एक कार से 29.430 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले में पंजाब के होशियारपुर निवासी अर्जुन सिंह (22), अजय कुमार चौधरी और पांडव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी माना विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (नशीले पदार्थों की बिक्री पर सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। 10 साल कारावास, 1 लाख अर्थदंड न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 10 साल का कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। केशकाल पुलिस की कार्रवाई में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले का निपटारा हुआ है।


