हरदा जिले में एक महिला पर चाकू से हमला और मारपीट के मामले में विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास जबकि दूसरे को कोर्ट उठने तक की सजा दी गई है। जिला अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित ने बताया कि यह घटना छीपाबड़ थाना क्षेत्र के खिरकिया में 24 दिसंबर 2024 की रात करीब 10 बजे हुई थी। पीड़िता सुखिया बाई अपने मोहल्ले के राजेश घाटे के साथ बृजेश पंडित के घर के सामने खड़ी थीं। इसी दौरान आरोपी बृजेश पंडित अपने दोस्त सुरेश बलाही के साथ घर से बाहर निकला। दोनों ने पीड़िता को गाली देते हुए कहा कि वह शराब पीकर वहां क्यों चिल्ला रही है। जब पीड़िता ने गाली देने से मना किया, तो दोनों ने उसके साथ मारपीट की। ब्रजेश पंडित ने अपनी जेब से चाकू निकालकर पीड़िता के बाईं पसली में मार दिया। इलाज के दौरान सीसी स्कैन में पसली में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई थी। विशेष न्यायालय हरदा ने इस मामले में निर्णय सुनाया। मुख्य आरोपी ब्रजेश दुबे (39 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 राजीव नगर खिरकिया, थाना छीपाड़) को आजीवन सश्रम कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड दिया गया। वहीं, दूसरे आरोपी सुरेश कड़ोले को धारा 115(2) के तहत कोर्ट उठने तक की सजा और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


