राजस्थान पुलिस की रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई:जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रकरण दर्ज, वाहन जब्त

डीडवाना-कुचामन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर (आई.पी.एस.) के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना हिमांशु शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन शहर विमल सिंह नेहरा, वृताधिकारी लाडनूं जितेन्द्र सिंह और वृताधिकारी कुचामन शहर मुकेश चौधरी के निकटतम पर्यवेक्षण में कुचामन सिटी और निम्बी जोधा थाना क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। कुचामन सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने रॉन्ग साइड वाहन चलाकर आमजन की जान-माल को खतरे में डालने के आरोप में मंजीत सिंह पुनिया (26 वर्ष, निवासी ठिकरिया कला, पुलिस थाना मारोठ) के खिलाफ धारा 281 बीएनएस और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उसकी स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया गया।
इसी तरह, निम्बी जोधा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 458 पर एक ट्रेलर का ड्राइवर शराब पीकर तेज गति और लापरवाही से रॉन्ग साइड वाहन चलाता पाया गया। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर ड्राइवर जलबीर सिंह (52 वर्ष, निवासी रायचंदनवाला, पुलिस थाना हलैवा, जिला जींद, हरियाणा) को गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक गंभीर दंडनीय अपराध है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना रहती है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही भी दर्शाता है। डीडवाना-कुचामन पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित लेन में वाहन चलाने और स्वयं व दूसरों के जीवन को खतरे में न डालने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी बिना किसी ढील के सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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