कलेक्टर का आदेश, बिना हेलमेट कलेक्ट्रेट में प्रवेश प्रतिबंधित:कहा- अधिकारी-कर्मचारी हो या लोग, नियम सबके लिए समान

बड़वानी में सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्टर जयति सिंह ने अब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, यह नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि दफ्तर में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य है। अब कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर वही बाइक या स्कूटर जा पाएंगे, जिनका चालक हेलमेट पहने होगा। सुरक्षा के लिए सख्त पहल इस आदेश का मकसद ‘मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम’ के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है। प्रशासन का मानना है कि जब सरकारी दफ्तरों से इस नियम की शुरुआत होगी, तो समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा। बढ़ेगी सड़क सुरक्षा अक्सर लोग हेलमेट पहनने में लापरवाही बरतते हैं, जिससे हादसों के वक्त सिर में गंभीर चोट आने का खतरा रहता है। कलेक्टर की इस पहल को जिले में सड़क सुरक्षा की दिशा में जरूरी बदलाव माना जा रहा है।

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