चंडीगढ़ स्नैचिंग केस में पुलिस की अनट्रेस्ड रिपोर्ट:शिकायतकर्ता ने जताई सहमति,पुलिस बोली नहीं मिला सुराग, संबंधित विभाग को भेजी जाए फाइल

चंडीगढ़ के थाना सेक्टर-19 में दर्ज स्नैचिंग के एक मामले में अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई अनट्रेस्ड रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यह मामला 15 मार्च 2021, धारा 379A IPC के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी अज्ञात था। शनिवार को मामले की सुनवाई चंडीगढ़ अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बबीता देवी स्वयं अदालत में पेश हुईं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह एफआईआर उनके ही बयान पर दर्ज हुई थी और अब पुलिस इस मामले में अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इस रिपोर्ट के स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही, उन्होंने अपनी पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड की प्रति भी अदालत में जमा करवाई। अदालत ने आदेश दिया कि मूल पुलिस फाइल संबंधित विभाग को भेजी जाए, जबकि उसकी प्रति न्यायिक रिकॉर्ड के साथ रखी जाए। इसके बाद न्यायिक दस्तावेजों को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिकॉर्ड रूम में भेजने के निर्देश दिए गए। पुलिस बोली नहीं मिला सुराग वहीं, मामले के जांच अधिकारी हेड कॉन्स्टेबल परवेश ने अदालत को बताया कि अब तक इस अनट्रेस्ड रिपोर्ट पर किसी अदालत से कोई आदेश पारित नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान आरोपी का पता लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता की पहचान की भी पुष्टि की। अदालत ने केस फाइल देखने के बाद कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज था और शिकायतकर्ता ने भी अनट्रेस्ड रिपोर्ट पर सहमति दे दी थी। इसी आधार पर अदालत ने एसएसपी चंडीगढ़ की ओर से दाखिल अनट्रेस्ड रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।

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