सूरजपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव:15 से 23 फरवरी तक तीन चरणों में मतदान, शराब दुकानें रहेंगी बंद

सूरजपुर जिले में मतदान और मतगणना के दिनों में शराब की दुकानें बंद रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस जयवर्धन ने यह आदेश जारी किया है। 15 फरवरी से 17 फरवरी तक जिले में शुष्क दिवस रहेगा। इस दौरान सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसमें सूरजपुर, शिवनंदनपुर, लटोरी, भैयाथान और भटगांव की दुकानें शामिल हैं। बता दें कि चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण में विकासखंड सूरजपुर और भैयाथान में 15 फरवरी शाम 3 बजे से 17 फरवरी तक मतगणना की समाप्ति तक सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। दूसरे चरण में विकासखंड रामानुजनगर और प्रेमनगर में 18 फरवरी शाम 3 बजे से 20 फरवरी तक मतगणना समाप्ति तक रामानुजनगर की विदेशी मदिरा दुकान बंद रहेगी। वहीं तीसरे चरण में विकासखंड प्रतापपुर और ओड़गी में 21 फरवरी शाम 3 बजे से 23 फरवरी तक मतगणना समाप्ति तक प्रतापपुर और बिहारपुर की विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए हैं कि इस दौरान अवैध शराब की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाए। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किया है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *