मझौली के मुख्य बाजार में दिनभर ‘नो एंट्री’:मंदिर–तिराहों के 100 मीटर दायरे में ‘नो पार्किंग’ घोषित, आदेश हुआ लागू

सीधी जिले के मझौली नगर में बढ़ती जाम की समस्या और आमजन की असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी के आदेश पर मझौली नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य बाजार में बुधवार से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्रमुख मंदिरों, तिराहों और चौराहों के 100 मीटर के दायरे को ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली की रिपोर्ट, नगर परिषद मझौली के प्रस्ताव और थाना प्रभारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया था कि मुख्य बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लगातार जाम लगता है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और व्यापारियों को परेशानी होती है। कलेक्टर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 और मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के तहत राम मंदिर तिराहा, मझौली बस स्टैंड मार्ग, प्रमुख बाजार मार्गों और व्यस्त चौराहों पर 100 मीटर के दायरे में वाहन खड़े करने पर रोक रहेगी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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