आशीर्वाद योजना अब केवल सेवा केंद्रों के माध्यम से होगी लागू : डीसी

होशियारपुर | डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से आशीर्वाद योजना को और अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए अब यह योजना केवल सेवा केंद्रों के माध्यम से ही लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले यह योजना ऑनलाइन थी, इसके तहत लाभ लेने में आम लोगों को कई प्रकार की तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। डीसी ने बताया कि अब आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन केवल सेवा केंद्रों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, इससे पात्र लाभार्थियों को सहज, सुलभ और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ मिल सकेगा। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी हरपाल सिंह गिल ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों, ईसाई समुदाय, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य जातियों की विधवाओं की बेटियों, अनुसूचित जाति की विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को उनके पुनर्विवाह के समय 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही लाभ की पात्र होंगी। पहले जिन लोगों ने विवाह से पूर्व आवेदन ऑनलाइन नहीं किया था, उन्हें विवाह के बाद 30 दिनों तक आवेदन करने की अनुमति थी। अब पंजाब सरकार द्वारा यह अवधि बढ़ाकर विवाह के बाद 60 दिन कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकें।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *