झालावाड़ की खानपुर कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को 6 महीने की सजा सुनाई है। सजा में 6 महीने का साधारण कारावास सुनाया गया है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित के वकील दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी रामस्वरूप निवासी डुंडी को यह सजा सुनाई गई है।
मामले के अनुसार आरोपी रामस्वरूप ने 23 मई 2011 को पीड़ित मधुसूदन गौतम से 3 लाख 86 हजार 142 रुपए उधार लिए थे। यह राशि उसने अपनी जमीन को रहन मुक्त कराने के लिए मांगी थी। पीड़ित ने विश्वास करते हुए उसे यह रकम उधार दी थी। खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर चेक बाउंस हुआ
उधार ली गई रकम के बदले आरोपी ने पीड़ित मधुसूदन को 3 लाख 86 हजार 142 रुपए का चेक दिया था। यह चेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की खानपुर शाखा का था, जिसकी तारीख 28 मार्च 2013 थी। बैंक द्वारा खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक अनादरित कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए खानपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू कुमारी ने आरोपी को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को पीड़ित को 4 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने का भी आदेश दिया है। प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


