लुधियाना | ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गलाडा) ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गलाडा ने पंजाब अपार्टमेंट एवं प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPR एक्ट), 1995 के तहत कार्रवाई करते हुए पिछले छह महीनों में कई अहम फैसले लिए हैं। जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच गलाडा ने ग्रेटर लुधियाना क्षेत्र में 33 आवासीय कॉलोनियों को लाइसेंस जारी किए हैं। इन लाइसेंसों का उद्देश्य अधिकृत, सुरक्षित और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना है, ताकि लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ वैध आवास मिल सके। इसी अवधि के दौरान गलाडा की लाइसेंसिंग शाखा ने 15 प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 2 एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जारी किए। इससे रियल एस्टेट कारोबार में पारदर्शिता बढ़ी है और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा मजबूत हुई है। नियामक कार्रवाई के साथ-साथ गलाडा ने सरकारी बकाया वसूली पर भी सख्ती दिखाई। लाइसेंसिंग शाखा ने डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 25 करोड़ रुपए की राशि वसूल की, जिससे सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। गलाडा अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगेगी और आम लोगों को सुरक्षित व कानूनी आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में भी बिना लाइसेंस विकसित हो रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


