पाकुड़ में एक दर्दनाक मामले का निपटारा करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने सास की हत्या के दोषी दामाद लूथु हादसा उर्फ इतवारी हसदा को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त एक वर्ष की जेल की सजा भुगतनी होगी। घटना 12 अक्टूबर 2020 की है, जब एक मोबाइल फोन खोने को लेकर लूथू हसदा और उनकी सास चूमकई मुर्मू के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि लूथू ने अपनी सास पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के समय आरोपी की पत्नी आगथा सोरेन ने पति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लूथू ने उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले जाने को कहा। मृतका के पुत्र जंतु सोरेन ने अगले दिन 13 अक्टूबर 2020 को लिट्टीपाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। आरोपी गोड्डा जिले के सुंदरपाहाड़ी थाना क्षेत्र के तलाईपाड़ा गांव का रहने वाला है, जबकि मृतका लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के वहावनडेला गांव की निवासी थीं। घटना के समय आरोपी की शादी को महज तीन महीने ही हुए थे।


