युवक पर जानलेवा हमला करने के करीब 14 साल पुराने मामले में न्यायालय अपर न्यायाधीश क्रम संख्या दो (ADJ 2) ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोप तौफीक पठान उर्फ तौफीक अली निवासी बारां हाल संजय नगर भाग बी पुलिस थाना विज्ञान नगर कोटा को 5 साल साधारण कारावास व 15 हजार 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार परिवादी कल्याण सिंह ने मार्च 2011 में विज्ञान नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वो रात साढ़े 8 बजे करीब अपने बच्चे को छत्रपुरा कॉलोनी में डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। तभी मोहल्ले में रहने वाला तौफीक मिला। उसके साथ कुछ अन्य लड़के भी थे। तौफीक ने धमकी देते हुए कहा कि तेरे दोस्त भोजराज के कारण मुझे थाने में बंद होना पड़ा। मेरे दो हजार रूपए खर्च हो गए। वो पैसे तेरे से लेकर छोडूंगा। तौफीक ने पिस्तौल निकालकर सीने पर फायर कर दिया। साइड में हटने की वजह से गोली साइड से निकल गई। तौफीक ने भागते हुए धमकी दी कि अगर थाने में रिपोर्ट कराई तो जान से मार दूंगा। डर के कारण थाने में शिकायत नहीं दी। फिर दोस्तों के समझाने पर शिकायत दी। शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले सह आरोपी शंकर सिंह,इमरान खान, जीशान अली, आशिक अली व शाहिद खान के सम्बंध में जुलाई 2016 को निर्णय हो चुका। आज आरोपी तौफीक को 5 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट में 20 गवाह के बयान करवाए गए।


