उज्जैन में 6 माह के लिए 11 अपराधी जिलाबदर:कलेक्टर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की कार्रवाई

उज्जैन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 11 व्यक्तियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इन सभी व्यक्तियों को उज्जैन जिले की सीमाओं के साथ-साथ देवास, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार और आगर मालवा जैसे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से भी छह माह की अवधि के लिए बाहर रहना होगा। वे इस दौरान इन शहरों की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिला बदर किए गए व्यक्तियों में विभिन्न थाना क्षेत्रों के अपराधी शामिल हैं। इनमें देवासगेट थाना क्षेत्र से कालू उर्फ टेंशन उर्फ रितेश पिता हेमराज, महिदपुर थाना क्षेत्र से अकरम पिता मोहम्मद हनीफ और दशरथ पिता रतनलाल शामिल हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र से भरत उर्फ भर्रा गेहलोत पिता राजू गेहलोत, महाकाल थाना क्षेत्र से रोहित उर्फ टल्ला पिता अय्यूब शाह उर्फ राजू शाह, चिमनगंजमंडी थाना क्षेत्र से भूरा उर्फ ओहिल उर्फ आहिल पिता शफीक, नीलगंगा थाना क्षेत्र से मयूर उर्फ मयूरेश पिता शरद व्यास का नाम है। इसके अतिरिक्त, घट्टिया थाना क्षेत्र से दिलीप पिता रमेश बागडिया, पंवासा थाना क्षेत्र से मोहसिन पिता फारुख मंसूरी और भाटपचलाना थाना क्षेत्र से भुरू उर्फ भूरालाल पिता रामलाल मावी को भी जिला बदर किया गया है। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इन व्यक्तियों के विरुद्ध उज्जैन जिले के किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है, तो वे पेशी पर आ सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें संबंधित थाना प्रभारी को पहले लिखित सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी के तुरंत बाद उन्हें पुनः जिला सीमा से बाहर जाना होगा।

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