करंट फैलाकर शिकार करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार:बिछाए जाल में फंसकर हुई थी ग्रामीण की मौत

कटनी में ढीमरखेड़ा पुलिस ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिजली का करंट फैलाकर एक ग्रामीण की मौत के मामले में दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना बीते दिसंबर माह में हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 9 दिसंबर 2025 को हुई थी। ग्राम झिन्नापिपरिया निवासी भागीरथ कुम्हार ठाकुर बाबा नाला के पास श्रीलाल कुम्हार के खेत की ओर गया था। आरोपियों ने वहां जंगली जानवरों के शिकार के इरादे से अवैध रूप से बिजली का करंट फैला रखा था, जिसकी चपेट में आने से भागीरथ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ढीमरखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। जांच और साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि शिकार के लिए बिछाया गया जानलेवा जाल था। इनको लिया हिरासत में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में गठित टीम ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने दो संदिग्धों, अनिल उर्फ बबलू (27 वर्ष), पिता गोरेलाल लोनी, निवासी ग्राम गूडा, और मनरमन लोनी (37 वर्ष), पिता मुन्नीलाल लोनी, निवासी ग्राम गूडा को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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