कलेक्टर का आदेश- अवैध कॉलोनाइजर्स पर केस दर्ज कराएं:कहा- बिना फायर एनओसी वाले प्राइवेट संचालकों को नोटिस दें

कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने गुरुवार को अवैध कॉलोनाइजर्स पर केस दर्ज के आदेश दिए हैं। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिन कॉलोनियों को कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं मिला है या जो नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हुई हैं, उन्हें अनधिकृत माना जाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम के तहत चिह्नित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास शुल्क की वसूली के लिए एक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। फायर सेफ्टी के मामले में मैरिज गार्डन, होटल, सिनेमा, लॉज, बैंक, मॉल, व्यावसायिक भवन, अस्पताल और सरकारी भवनों की जांच की जाएगी। साथ ही, अमृत 1.0 के तहत सीवरेज प्रोजेक्ट और अमृत 2.0 के अंतर्गत वाटर बॉडी रिजुविनेशन और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक में नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे, जिला परियोजना अधिकारी डूडा, बरही, कैमोर और विजयराघवगढ़ के सीएमओ सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने इन सभी विकास कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

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