बालोद|नॉन बैंकिंग संस्थान से लिए गए ऋण की वसूली के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद ने फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश बालोद एसएल नवरत्न ने अपने फैसले में ग्राम राणा खुज्जी निवासी लीलाराम साहू को कर्ज की राशि को फाइनेंस कंपनी को अदा नहीं करने पर एक माह तक सिविल जेल में बंद करने का आदेश दिया। लीला साहू ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से एक वाहन टाटा एस फाइनेंस कराया था जिसकी किस्तों की अदायगी नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा लीलाराम को लिखित व मौखिक सूचना भेजी गई, जिसके बाद भी राशि नहीं पटाई इसके बाद कंपनी ने अनुबंध के मुताबिक आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ) के समक्ष एक आवेदन सुलहनामा के लिए पेश किया गया। इस पर अवार्ड पारित किया।


