पेट्रोल पंप पर सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला:प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल बिक्री पर रोक, सीसीटीवी और गार्ड रखना अनिवार्य

धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने पेट्रोल पंपों के लिए सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसपी ने कहा कि अक्सर पेट्रोल पंप कर्मचारी नियमों का उल्लंघन कर प्लास्टिक बोतल, कैन, बड़े ड्रम या खुले बर्तनों में पेट्रोल बेच रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। नई एडवाइजरी के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता और उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करनी होगी। कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा और उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। नकद राशि की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित हथियारबंद गार्ड की तैनाती अनिवार्य की गई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए शौचालय की व्यवस्था भी जरूरी होगी। पेट्रोल भरते समय वाहनों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पेट्रोल पंप परिसर में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा ईंधन भरवाते समय ग्राहकों और कर्मचारियों को मोबाइल फोन के उपयोग से भी मना किया गया है। एसपी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

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