नरेश मीणा को राहत:कोटा में हेड कॉन्स्टेबल से मारपीट व बदसलूकी के मामले में जमानत मिली, लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी घटना

लोकसभा चुनाव के समय कोटा में हेड कॉन्स्टेबल से बदसलूकी व मारपीट के एक मामले में नरेश मीणा को राहत मिली है। कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत अर्जी मंजूर की है। नयापुरा और आरकेपुरम थाने में दर्ज मामलों में बुधवार को कोटा पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था। उसकी टोंक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। आरकेपुरम थाने में दर्ज मामले में नरेश को जमानत के मुचलके भरवाए गए थे। आज नयापुरा थाने में दर्ज मामले में नरेश मीणा को जमानत मिली। बता दें विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई हिंसा मामले में नरेश मीणा फिलहाल टोंक जेल में बंद है। एडवोकेट हरीश शर्मा ने बताया कोटा में कलेक्ट्री पर प्रदर्शन के दौरान प्रहलाद गुंजल समेत 16 नामजद व अन्य के खिलाफ़ राज कार्य में बाधा, हेड कॉन्स्टेबल से बदसलूकी, मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में नरेश मीणा को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। नरेश मीणा की ओर से गुरुवार को कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद नरेश मीणा को जमानत दी।
ये था मामला
लोकसभा चुनाव के वक्त 24 जून 2024 को कोटा के सर्किट हाउस और कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। मामले में नयापुरा थाने के हेड कॉन्स्टेबल शेर सिंह ने भीड़ में मौजूद लोगों पर छीनाझपटी करने,मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। हेड कॉन्स्टेबल की शिकायत पर प्रहलाद गुंजल समेत 16 नामजद व अन्य के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 504, 506, 186 में नयापुरा थाने में केस दर्ज किया गया था।

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