रांची | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मार्च से जनवितरण प्रणाली (पीजीएस) के तहत राज्य के राशनकार्डधारियों को चार किग्रा चावल आैर एक किग्रा गेहूं मिलेगा। केंद्र सरकार से झारखंड को जो खाद्यान्न मिला है, उसके अनुरूप खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य खाद्य निगम के एमडी, खाद्य निदेशक समेत सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। आदिम जनजाति को पहले की तरह 35 किलो चावल पैकेट मिलता रहेगा।


